​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ सूचना का अधिकार अधिनियम २००५

सूचना का अधिकार नियमावली - १०

विनियमन में दिए गए प्रावधान के अनुसार क्षतिपूर्ति की प्रणाली को शामिल करते हुए प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक।  

विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी, मूल वेतन + समय-समय पर देय महँगाई भत्ता + प्रैक्टिसबंदी भत्ता (जहाँ देय हो) + परिवहन भत्ता + मकान किराया भत्ता (यदि देय हो) + पद से संबंधित विशेष भत्ता (जहाँ लागू हो) + अशांत क्षेत्र हेतु विशेष भत्ता (जहाँ देय हो), प्राप्त करते हैं। 

pdf icon  डाक विभाग में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतनमान। ​ 372​ KB

टिप्पणी : उपर्युक्त सूचना को ठीक से संकलित करने हेतु यथासंभव अत्यंत सावधानी बरती गई है। गलतियों/भूल-चूक, यदि कोई हो तो, उनको वेतन आयोग प्रकोष्ठ, डाक निदेशालय की जानकारी में लाया जाए।     

ग्रामीण डाक सेवक के मामले में समय संबद्ध निरंतरता भत्ता​

ग्रामीण डाक सेवक टी.आर.सी.ए. + समय-समय पर देय महँगाई भत्ता + अन्य देय भत्ता (जहाँ लागू हो) प्राप्त करते हैं।  

​​
समय संबंधित निरंतरता भत्ता (टी.आर.सी.ए.)
Sl. No.ग्रामीण डाक सेवक की श्रेणी पूर्व संशोधित ०१.०१.२००६  ​ से प्रभावी समय संबद्ध निरंतरता भत्ताकार्य-भार (घंटों में) 
जीडीएस उप डाकपाल   २१२५-५०-३१२५४५७५-८५-७१२५ ४-५ घंटे

जीडीएस शाखा डाकपाल १२८०-३५-१९८० २७४५-५०-४२४५​ तीन घंटे तक कार्य
नया टीआरसीए स्लैब ३२००-६०-५०००तीन घंटे से तीन घंटे तीस मिनट तक 
१६००-४०-२४०० ३६६०-७०-५७६० तीन घंटे तक कार्य
नया टीआरसीए स्लैब ४११५-७५-६३६५  घंटे ३०  मिनट तक
नया टीआरसीए स्लैब ४५७५-८५-७१२५  बजे से अधिक ३०  मिनट ५ घंटे तक

डीएस डाक सुपुर्द करने वाला / टिकट विक्रेता ​

नया टीआरसीए स्लैब 

 

 

२६६५-५०-४१६५

 

 

नए नवागंतुकों के लिए  बजे तक काम करने के लिए

 

 

१३७५-२५-२१२५

 

 

३३३०-६०-५१३० 

 

 

वर्क लोड के लिए  घंटे ४५ मिनट तक
१७४०-३०-२६४०​४२२०-७५-६४७०  घंटे से अधिक ४५ मिनट  घंटे तक


जीडीएस डाक वाहक / पैक करने वाला / डाकिया  नया टीआरसीए स्लैब २२९५-४५-३६९५ 

 

 

नए नवागंतुकों के लिए  बजे तक काम करने के लिए

 

 

१२२०-२०-१६००२८७०-५०-४३७०  बजे से अधिक ४५ मिनट तक
१५४५-२५-२०२० ३६३५-६५-५५८५​   घंटे से अधिक ४५ मिनट ​ घंटे तक
अन्य भत्ते
​भत्ते की प्रकृति वर्तमान भत्ते संशोधित भत्ते
कार्यालय रख-रखाव भत्ता (ओएमए)  ​जीडीएस उप डाकपाल/शाखा डाकपाल हेतु रु. ५०  प्रति माह जीडीएस उप डाकपाल/शाखा डाकपाल हेतु रु. १०० प्रति माह
नियत स्टेशनरी प्रभार 
जीडीएस उप डाकपाल/शाखा डाकपाल हेतु रु. १० एवं जीडीएस के अन्य श्रेणियों हेतु रु. ५जीडीएस उप डाकपाल/शाखा डाकपाल हेतु रु. २५  प्रति माह एवं जीडीएस के अन्य श्रेणियों जैसे डाक सुपुर्द करने वाले / टिकट विक्रेता एवं डाक वाहक जो डाक सुपुर्दगी का कार्य करता है, हेतु रु. १० 
नाव भत्तारु. १० प्रति माहडाक ले जाने हेतु नाविक को भुगतान किया जाने वाला वास्तविक प्रभार बशर्ते वह धनराशि अधिकतम रु. ५०​ होगी। 
नकद वहन भत्ता
शाखा कार्यालय से लेखा कार्यालय को नकद वहन हेतु प्रत्येक बार रु. १० + बस किराया।
 रु. ५० प्रति माह
सायकल मरम्मत भत्ता ​ (सी. एम. ए.)ग्रामीण डाक सेवक जो प्रतिदिन १० कि.मी. चलता है, को रु. ३० प्रतिमाह दिया जाता है।  
जो जीडीएस डाक सुपुर्द करने वाले / डाक वाहक अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने हेतु अपनी सायकल का प्रयोग करते हैं, को रु. 60 दिया जाता है। सायकल मरम्मत भत्ता दिए जाने हेतु न्यूनतम १० कि.मी. की दूरी की शर्त को वापस ले लिया गया है। 
शाखा डाकपालों हेतु संयुक्त ड्यूटी भत्ता। (सीडीए) ।सुपुर्दगी अथवा वहन अथवा दोनों कार्यों को संपन्न करने हेतु रुपया १०० प्रतिमाह। 
१. प्रत्येक कार्य के लिए सुपुर्दगी अथवा वहन की ड्यूटी अथवा दोनों का निर्वहन करने हेतु जीडीएस शाखा डाकपालों को रु. ५०० प्रतिमाह दिया जाएगा। 
२. यदि शाखा डाकपाल केवल बीओ ग्राम स्तर पर ही सुपुर्दगी का कार्य करते हैं तो उन्हें रु. २५० की धनराशि प्रतिमाह दी जाएगी।  
३. बस स्टैंड ​या रेलवे स्टेशनों पर बीपीएम मेल के आदान-प्रदान का मुआवजा रु. २५० प्रतिमाह की दर से दिया जाएगा।

डाक सुपुर्दगी /डाक वहन हेतु संयुक्त रूप से ड्यूटी करने के लिए भत्ता।  
अतिरिक्त ड्यूटी को संपन्न करने हेतु जीडीएस डाक सुपुर्द करने वाला /डाक वाहक को रु. ७५ दिया जाएगा। ​जीडीएस एमडी / एमसी जिन्हें दूसरे पद की अतिरिक्त ड्यूटी दी गई हो, को संशोधित दर रु. २५ प्रतिदिन की दर से भत्ते का भुगतान किया जाएगा बशर्ते अधिकतम धनराशि रु. ६२५ प्रतिमाह होगी।  
वे डाक वाहक जिन्हें डाक के आदान-प्रदान करने हेतु रोका गया हो, के लिए क्षतिपूर्ति। 
रु. ३/- प्रति घंटे बशर्ते अधिकतम रु. ६/- प्रतिदिन होगी। 
रु. ६/- प्रति घंटे बशर्ते अधिकतम रु. १२/- प्रतिदिन एवं वही शर्तें हों। ​


 पिछला अपडेट: 30 ​​अक्तूबर 2020