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DOP.Portal.UILayer - FAQ
बैंकिग
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1. १.मैं मृतक खाता / प्रमाण पत्र धारक के भुगतान का दावा कैसे कर सकता हूँ?
दावेदार या तो नामित व्यक्ति या विधिक उत्तराधिकारी हो सकता है।
यदि नामांकन है, तो नामित व्यक्ति मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र पर दावा प्रस्तुत कर सकता है।
यदि कोई नामांकन नहीं है, तो कानूनी उत्तराधिकारियों में से कोई भी निर्धारित प्रपत्र [एसबी84] में दावा प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सभी कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति संबंधी बयान की आवश्यकता होती है। एक लाख तक के दावे का निस्तारण किया जा सकता है।
यदि दावा एक लाख से अधिक का है, तो दावे का निस्तारण विधिक साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है, जैसे- वसीयत संप्रमाण अथवा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र।
2. २.खातों और प्रमाण पत्र को कैसे स्थानांतरित करें?
खातों के हस्तांतरण के लिए- जमाकर्ता को निर्धारित प्रपत्र [एसबी१०(बी)] भरकर या हस्तलिखित आवेदनपत्र के माध्यम से आवेदन जमा करना चाहिए। आवेदन या तो हस्तांतरी कार्यालय या स्थानांतरित कार्यालय में दिया जा सकता है।
प्रमाण पत्रों के हस्तांतरण के लिए- निवेशक को निर्धारित प्रपत्र [एनसी३२] भरकर जमा करना चाहिए। आवेदन दोनों में से किसी भी कार्यालय में दिया जा सकता है।
3. ३.डाकघर में खाता कैसे खोलें और उसके लिए आवश्यक आवश्यकताएँ क्या हैं?
बचत बैंक (एसबी), आवर्ती जमा (आरडी), सावधि जमा (टीडी), मासिक आय योजना (एमआईएस) खाता खोलने के लिए एसबी ३, एसबी १०३ (वेतन पर्ची) आवश्यक है, तथा एसबी और टीडी के लिए नमूना हस्ताक्षर भी आवश्यक है।
वरिष्ठ नागरिक खातों के लिए, एक अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। एस बी खाता खोलने के लिए परिचय की प्रक्रिया अनिवार्य है।
4. ४.निष्क्रिय खाता क्या है और इसे कैसे पुनः प्रचालित किया जाए?
जब किसी एस बी खाते में लगातार ३ वित्तीय वर्ष तक कोई लेनदेन नहीं होता है, तो इस खाते को निष्क्रिय खाता मान लिया जाता है।
खाते को पुनः प्रचालित करने के लिए ग्राहक को एक आवेदन पत्र देना होता है। एल एस जी / एच एस जी कार्यालय स्वतंत्र रूप से खातों को पुनः प्रचालित कर सकते हैं। शेष कार्यालयों के संबंध में, खातों का पुनः प्रचालन मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।
यदि निष्क्रिय खाते में शेष धनराशि निर्धारित न्यूनतम धनराशि से कम है, तो सेवा शुल्क के रूप में २०/- रुपए काट लिए जाएँगे।
5. ५.आवर्ती जमा के लिए विलंबित भुगतान शुल्क क्या हैं?
मासिक जमा महीने के किसी भी दिन जमा किया जाना चाहिए। यदि मासिक किस्त किसी विशेष महीने के लिए जमा नहीं किया जाता है, तो यह डिफ़ॉल्ट हो जाता है। डिफ़ॉल्ट महीनों की मासिक जमा को बाद में जमा किया जा सकता है (प्रत्येक डिफ़ाल्ट महीने के लिए रुपये १०/- के लिए ०.२० पैसा) अधिकतम ४ डिफ़ॉल्ट की अनुमति है।
6. ६.अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया क्या है?
निवेशक को खोए हुए, चोरी हो गए, नष्ट, विचलित या विकृत प्रमाण पत्र (एनसी २९) के संबंध में अनुलिपि प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना चाहिए।
आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र का ब्यौरेवार रिपोर्ट तथा एक या एकाधिक जामिन अथवा बैंक गारंटी के साथ निर्धारित प्रारूप में क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करना आवश्यक है।
विचलित या विकृत प्रमाणपत्रों के मामले में, क्षतिपूर्ति बांड की कोई आवश्यकता नहीं है।
7. ७.मैं अनुलिपि पासबुक कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
आवेदन, हस्तलिखित अथवा निर्धारित प्रारूप में डाक टिकट के रूप में निर्धारित शुल्क के साथ जमा किया जा सकता है। नवीन अनुलिपि पासबुक केवल उप डाकघरों द्वारा ही निर्गत की जाएगी।
8. ८. चेक बुक निर्गत करने के लिए क्या मानक हैं?
चेक खातों के ही चेकबुक जारी किए जाते हैं।
एक चेक खाते में, न्यूनतम शेष धनराशि रुपये ५०० / - होनी आवश्यक है।
9. ९.बाह्य केन्द्र के चेक के लिए सेवा शुल्क क्या हैं?
बाह्य केन्द्र के चेक के लिए चेक वसूली शुल्क।
रुपये ३० / - प्रथम एक हजार या उसके अंश के लिए
रुपये ३१ / - प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार या उसके अंश के लिए
यदि चेक बाउंस हो जाता है तो ५० / - रूपए सेवा शुल्क के रूप में चार्ज किया जाएगा।
10. १०.क्या मासिक आय योजना (एमआईएस) के ब्याज को आवर्ती जमा (आरडी) खाते में जमा किया जा सकता है?
नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ब्याज की धनराशि एसबी खाते में ही जमा की जा सकती है और उसके बाद उसे एसबी से आरडी में जमा करने की अनुमति है।
11. ११.किसी खाते के लिए न्यूनतम शेष धनराशि क्या है?
विभिन्न प्रकार के खातों के संबंध में न्यूनतम शेष धनराशि नीचे दी गई है।
एसबी (चेक खाता)
रुपए ५००/-
एसबी (नॉन-चेक खाता)
रुपए ५०/-
एमआईएस
रुपए १५००/-
टीडी
रुपए २००/-
पीपीएफ
रुपए ५००/-
वरिष्ठ नागरिक
रुपए १०००/-
12. १२.परिपक्वता से पहले प्रमाण पत्र/ खाते की धनराशि को मैं नकद में कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
एनएससी (आठवाँ अंक)
परिपक्वता अवधि ५ वर्ष (०१.११.2०११ को या उसके बाद जारी प्रमाण पत्रों के लिए)। समय से पहले नकदीकरण संभव नहीं है।
विभिन्न बचत खाते
एसबी
किसी भी समय बंद किया जा सकता है।
आरडी
३ साल के बाद ही समयपूर्व बंद की अनुमति- केवल एसबी दर अनुमेय है
टीडी
६ साल के बाद ही समयपूर्व बंद की अनुमति।
एमआईएस
एमआईएस
वरिष्ठ नागरिक
१ साल के बाद ही समयपूर्व बंद।
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पिछला अपडेट:31 अक्तूबर 2023