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FAQs

DOP.Portal.UILayer - FAQ

ग्राहक सहायता

  • 1. १.शिकायत कब दर्ज करें?
     शिकायत दर्ज की जा सकती है यदि :                             १. एक बार निर्धारित सेवा मानक के अनुसार दिनों की संख्या पूर्ण हो गए है ।                                                     २​. सेवा का लाभ लेने /लेन-देन के 60 दिनों के भीतर ।
  • 2. २.मैं अपनी शिकायत कहां दर्ज कर सकता हूं?
    १. डाक घर पर :                                              क) विशेष रूप से सेवाओं से संबंधित शिकायतों के लिए शिकायतें और सुझाव पुस्तिका  या सुधार के लिए सुझाव देने के लिए सभी डाकघरों में उपलब्ध हैं। मांग होने पर इसे ग्राहक को मुहैया कराया जाएगा ।      ख) मूल्य देय वस्तुओं के लिए शिकायतें बुकिंग के कार्यालय में दर्ज की जानी हैं। (कुछ मामलों में शुल्क का भुगतान शामिल होगा)            ग)   डाक जीवन बीमा / ग्रामीण डाक जीवन से संबंधित शिकायतें प्रत्येक सर्किल कार्यालय में तैनात उप मंडल प्रबंधक (डा.जी.बी./ग्रा.डा.जी.बी.)को या विकास अधिकारी (डा.जी.बी.) को सौंपी या पोस्ट की जा सकती हैं ।  २.  व्यक्तिगत तौर पर या डाक से                              क) देश में 18691 सेवोत्तम शिकायत ग्राहक सेवा केंद्र पर            ख) डाक घर जहां पर लेन-देन हुआ                       
    ग)वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर/अधीक्षक डाकघर का कार्यालय      3 ऑनलाइन             
    क) सेवा में किसी भी कमी से संबंधित शिकायतें इंडियापोस्ट वेबसाइट या www.pgportal.gov.in पर दर्ज की जा सकती हैं:   
  • 3. ३.ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें ?
    ​ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए इंडियापोस्ट वेबसाइट पर होम पेज पर जाए -->>ग्राहक सहायता-->>शिकायत दर्ज करें            
  • 4. ४.मुझे अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए क्या विवरण चाहिए?
    ​आपके पास उस बुकिंग का पूरा विवरण होना चाहिए जिसके लिए आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं । उदाहरण के तौर पर, मेल सेवाओं के मामले में, आप के पास वस्तु संख्या होनी चाहिए ।
  • 5. ५.मैं अपनी शिकायत की स्थिति कैसे जान सकता हूं?
    ​आप इंडिया पोस्ट वेबसाइट पर दी गई ट्रैक शिकायत सेवा का उपयोग करके अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।  इंडियापोस्ट वेबसाइट पर होम पेज पर जाए -->>ग्राहक सहायता-->>ट्रैक शिकायत    
  • 6. ६.मेरी शिकायत को हल करने में कितना समय लगेगा?
    शिकायत दर्ज करने का मानक समय, बुकिंग की तारीख से ९०​ दिनों का है यदि किसी जांच की आवश्यकता होती है । यह आपकी शिकायत की जटिलता के आधार पर भिन्न हो सकता है। आप आगे के विवरण के लिए सिटीजन चार्टर की जांच कर सकते हैं।
  • 7. ७.क्या मुझे शिकायत दर्ज करने के लिए इंडियापोस्ट वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता है?
    ​जी नहीं, आपको शिकायत दर्ज करने के लिए खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है । आप केवल इंडियापोस्ट वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं ।
  • 8. ८.कॉर्पोरेट शिकायतें क्या हैं?
    ​कॉरपोरेट शिकायतें भारतीय डाक के कॉरपोरेट ग्राहकों द्वारा थोक में उठाई जाने वाली शिकायतें हैं ।
  • 9. ९.मैं कॉर्पोरेट शिकायतें कैसे दर्ज कर सकता हूं?
    कॉर्पोरेट शिकायतें दर्ज करने के लिए आपको अपने पंजीकृत कॉर्पोरेट खाते  के साथ लॉगिन कर :                                          होम पेज-->>ग्राहक सहायता-->> कॉर्पोरेट शिकायत-->>शिकायत दर्ज करें(घरेलू/अंतररा                                                एक कॉर्पोरेट शिकायत दर्ज करने से पहले आपके पास  शिकायत विवरण वाला फार्म भरा होना चाहिए।       
    एक्सेल फार्म डाउनलोड करने के लिए  होम पेज पर जाए-->>ग्राहक सहायता-->> कॉर्पोरेट शिकायत-->>शिकायत दर्ज करें(घरेलू/अंतरराष्ट्रीय)                                                                                               
  • 10. १०.कॉर्पोरेट शिकायतें कौन दर्ज कर सकता है?
    ​भारतीय डाक के कॉर्पोरेट ग्राहक जिन का इंडियापोस्ट वेबसाइट पर पंजीकृत कॉर्पोरेट खाता है केवल इंडियापोस्ट वेबसाइट पर कॉर्पोरेट शिकायतें दर्ज कर सकते हैं ।
  • 11. ११.मुझे अपनी कॉर्पोरेट शिकायतों के लिए शिकायत नंबर कैसे मिलेंगे?
    ​जब आप सफलतापूर्वक शिकायत दर्ज करते हैं, तो आपको एक संदर्भ संख्या प्रदान की जाएगी और आगे का विवरण जैसे शिकायत नंबर, शिकायत दर्ज करने के समय आपको ईमेल आईडी पर प्रदान किया जाएगा।
  • 12. १२.मैं प्रतिक्रिया कैसे साझा कर सकता हूं?
    ​प्रतिक्रिया साझा करने हेतु  इंडियापोस्ट वेबसाइट पर होम पेज पर जाए -->>ग्राहक सहायता-->>प्रतिक्रिया प्रस्तुत करें     

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पिछला अपडेट:31 अक्तूबर 2023