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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( सर्वनागरिक मॉडल )​

१ मई २००९ से भारत सरकार ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए स्वैच्छिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का चयन नियोजित किया है। पीएफडीआरए को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस ) संचालन हेतु नोडल प्राधिकरण नियुक्त किया गया है। पीएफडीआरए ने भारतीय डाक विभाग को अपने पॉइंट ऑफ़ प्रजेंस के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय डाक विभाग पॉइंट ऑफ़ प्रजेंस सेवाप्रदाताओं के द्वारा एनपीएस सेवाऐं प्रदान करा रहा है। सभी मुख्य डाकघरों को सेवाप्रदाता निर्धारित किया गया है। ​

उपलब्ध सेवाऐं :​​
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( सर्वनागरिक मॉडल ) - नया खाता खोलना ​।​
आगामी योगदान ​।​
सभी प्रकार के सेवा अनुरोध ।
निकास / दावा अनुरोध ।​

खातों के प्रकार:
टियर - I व टियर - II​ ।
टियर - I अनिवार्य पेंशन खाता है ​।
टियर - II वैकल्पिक बचत खाता है। १. १ . २००४ के उपरान्त नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारी केवल टियर - II खाता खोल सकते हैं क्योंकि उनका टियर - I खाता उनके डीडीओ द्वारा प्रबंधित किया जाता है । ​
 
पात्रता:​१८ से ६५ आयु के सभी भारतीय नागरिक जो किसी एनपीएस क्षेत्र के अंतर्गत न आते हों ​।
 
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सेवाप्रदाता सम्बंधित जानकारी हेतू, यहाँ क्लिक करें
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आयकर लाभ:एनपीएस में निवेश करने पर करराशि में ५०००० की अतिरिक्त छूट मिलती है।

१. ७. २०१४ के उपरांत पंजीकृत FATCA उपभोगताओं का FATCA आत्मप्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है।​ अधिक जानकारी हेतू, यहाँ क्लिक करें

पिछला अपडेट: 12 अप्रैल 2019

वित्तीय सीमा :​


लेनदेन प्रभार :